Tractor Subsidy Yojana 2026: खेती के काम में ट्रैक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। खेत जोतने से लेकर फसल ढोने तक, हर काम में ट्रैक्टर किसानों का सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन आज के समय में नया ट्रैक्टर खरीदना हर किसान के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। इसी परेशानी को समझते हुए हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए Tractor Subsidy Yojana 2026 शुरू की है।
इस योजना के तहत राज्य के पात्र किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार की ओर से 3 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। खास बात यह है कि यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों के लिए लाई गई है, ताकि वे भी आधुनिक खेती कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
Tractor Subsidy Yojana 2026 का उद्देश्य
हरियाणा सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि राज्य के छोटे और जरूरतमंद किसान भी आधुनिक खेती के साधनों का इस्तेमाल कर सकें। आज भी कई किसान ऐसे हैं जो पुराने या किराए के ट्रैक्टर से काम करते हैं, जिससे समय और पैसा दोनों ज्यादा खर्च होते हैं।
इस योजना के पीछे सरकार की सोच है—
- किसानों को नई तकनीक से जोड़ना
- खेती के काम को आसान बनाना
- उत्पादन बढ़ाना और मेहनत कम करना
- किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना
Tractor Subsidy Yojana 2026 क्या है?
यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक खास योजना है, जिसमें पात्र किसानों को 45 हॉर्स पावर (HP) क्षमता वाला नया ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। सरकार सीधे ट्रैक्टर की कीमत में से कुछ हिस्सा खुद देती है, जिससे किसान को कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं।
इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है, ताकि किसानों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
योजना की मुख्य जानकारी (Overview)
- योजना का नाम: ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2026
- विभाग: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
- राज्य: हरियाणा
- लाभ: ट्रैक्टर खरीद पर ₹3,00,000 तक की सब्सिडी
- ट्रैक्टर क्षमता: 45 HP
- आवेदन की अंतिम तिथि: 15 जनवरी 2026
- आवेदन का तरीका: ऑनलाइन
- आधिकारिक वेबसाइट: agriharyana.gov.in
Tractor Subsidy Yojana 2026 के लिए कौन पात्र है?
इस योजना का लाभ हर किसान नहीं ले सकता, बल्कि इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं—
- किसान हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए।
- पहले किसी भी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ नहीं लिया हो।
- ट्रैक्टर को कम से कम 5 साल तक बेचा नहीं जा सकता।
- किसान के पास परिवार पहचान पत्र (PPP) होना जरूरी है।
- जमीन किसान या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर दर्ज होनी चाहिए।
अगर कोई किसान इन सभी शर्तों को पूरा करता है, तभी वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगी?
इस योजना के तहत सरकार किसानों को सीधे ₹3,00,000 तक की मदद देती है।
यह पैसा ट्रैक्टर खरीदते समय उसकी कीमत में से घटा दिया जाता है, जिससे किसान को पूरी रकम नहीं चुकानी पड़ती।
सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद किसान इस योजना का लाभ लें, इसलिए सब्सिडी की रकम काफी अच्छी रखी गई है।
सब्सिडी मिलने की प्रक्रिया
सब्सिडी मिलने का तरीका बहुत सरल है—
- सबसे पहले किसान को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- कृषि विभाग सभी आवेदनों की जांच करेगा।
- पात्र किसानों की एक सूची तैयार की जाएगी।
- जिन किसानों का नाम सूची में होगा, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
- अगर आवेदन ज्यादा हो जाते हैं, तो लॉटरी सिस्टम से चयन किया जाएगा।
- चयन होने के बाद किसान पंजीकृत ट्रैक्टर कंपनी से ट्रैक्टर खरीद सकेगा।
- सरकार की ओर से सब्सिडी सीधे प्रक्रिया में शामिल कर दी जाएगी।
Tractor Subsidy Yojana 2026 मे आवेदन कैसे करें?
अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें—
चरण 1: मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले हरियाणा सरकार के “मेरी फसल मेरा ब्योरा” पोर्टल पर जाएं।
चरण 2: Farmer Corner चुनें
होम पेज पर जाकर Farmer Corner के विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3: पंजीकरण करें
- आधार नंबर या परिवार पहचान पत्र से रजिस्ट्रेशन करें।
- मोबाइल पर आए OTP से सत्यापन करें।
चरण 4: कृषि विभाग की वेबसाइट खोलें
अब हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण 5: योजना का चयन करें
“Tractor Subsidy Scheme (SB-89)” पर क्लिक करें।
चरण 6: आवेदन फॉर्म भरें
- परिवार पहचान पत्र नंबर डालें।
- आवेदन करने वाले सदस्य का चयन करें।
- मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
चरण 7: दस्तावेज अपलोड करें
जरूरी कागजात स्कैन करके अपलोड करें।
चरण 8: आवेदन सबमिट करें
सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें और उसकी रसीद संभालकर रखें।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन करते समय आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए—
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- जमीन के कागजात
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन करते समय ध्यान रखने वाली बातें
कई बार छोटी-छोटी गलतियों से आवेदन रद्द हो जाता है, इसलिए इन बातों का खास ध्यान रखें—
- सभी जानकारी सही भरें।
- गलत मोबाइल नंबर या बैंक खाता न दें।
- दस्तावेज साफ और पूरे अपलोड करें।
- आवेदन की रसीद जरूर संभालकर रखें।
- किसी एजेंट के बहकावे में न आएं, आवेदन खुद या सरकारी केंद्र से ही करें।
योजना से किसानों को क्या फायदा होगा?
इस योजना से किसानों को कई तरह से लाभ मिलेगा—
- नया ट्रैक्टर मिलने से खेती का काम तेज होगा।
- मजदूरी और समय दोनों की बचत होगी।
- किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ेंगे।
- उत्पादन बढ़ेगा और आमदनी में सुधार होगा।
- किराए के ट्रैक्टर पर निर्भरता कम होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर: हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसान।
प्रश्न 2: अगर मेरे पास परिवार पहचान पत्र नहीं है तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूं?
उत्तर: नहीं, इस योजना के लिए परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है।
प्रश्न 3: आवेदन कहां करना होगा?
उत्तर: हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
प्रश्न 4: क्या ट्रैक्टर खरीदने के बाद बेच सकते हैं?
उत्तर: नहीं, कम से कम 5 साल तक ट्रैक्टर बेचा नहीं जा सकता।
निष्कर्ष
Tractor Subsidy Yojana 2026 किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। यह योजना खासकर उन किसानों के लिए फायदेमंद है जो आर्थिक कारणों से नया ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे थे। सरकार की यह पहल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
अगर आप इस योजना के पात्र हैं, तो समय रहते आवेदन जरूर करें और इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाएं। यह योजना न सिर्फ आपकी खेती को आसान बनाएगी, बल्कि आपकी आय बढ़ाने में भी मदद करेगी।
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